



सरकार ने यह कदम 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उठाया है. इस हमले में पाकिस्तान से जुड़े आतंकियों ने 26 लोगों की जान ले ली थी. इसके बाद भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए और ‘भारत छोड़ो’ नोटिस जारी किया.
भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि जो भी पाकिस्तानी नागरिक तय समयसीमा के बाद भारत में रुका मिलेगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा. ऐसे लोगों को तीन साल तक की जेल, तीन लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है.
SAARC वीजा धारकों को 26 अप्रैल तक भारत छोड़ने का आदेश दिया गया था, जबकि मेडिकल वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक का समय दिया गया है. जिन वीजा श्रेणियों के नागरिकों को भारत छोड़ना है, उनमें वीजा ऑन अराइवल, बिजनेस, फिल्म, पत्रकार, ट्रांजिट, सम्मेलन, पर्वतारोहण, छात्र, विज़िटर, ग्रुप टूरिस्ट, तीर्थयात्री और ग्रुप तीर्थयात्री वीजा शामिल हैं.
गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पाकिस्तानी तय समय के बाद भारत में न रुके. इसके बाद गृह सचिव गोविंद मोहन ने राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर निर्देश दिए कि जिन पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द हो चुका है, उन्हें तय समय में देश छोड़ने को कहा जाए.
भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से तनावपूर्ण संबंध इस आतंकी हमले के बाद और खराब हो गए हैं. दोनों देशों ने एक-दूसरे के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए हैं.