



मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी, 75% सब्सिडी के साथ मिलेगा ₹2 लाख तक का सहयोग
देहरादून, 3 मार्च – प्रदेश की अविवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्ता, निराश्रित और विकलांग महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! उत्तराखंड कैबिनेट ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को अधिकतम ₹2 लाख की सहायता राशि दी जाएगी, जिसमें से 75% राशि सब्सिडी के रूप में होगी, जबकि केवल 25% हिस्सा ही लाभार्थी को स्वयं वहन करना होगा।
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने इस योजना को प्रदेश की महिलाओं के लिए “महिला दिवस का अग्रिम तोहफा” बताया है। उन्होंने कहा कि पहले साल 2000 महिलाओं को इस योजना से जोड़ा जाएगा और भविष्य में इसे और विस्तारित किया जाएगा।
इस योजना का उद्देश्य एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके लिए स्वरोजगार के नए अवसर खोलना है। जल्द ही इसका शासनादेश (जीओ) जारी किया जाएगा, जिससे महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकेंगी।
इस नई पहल से प्रदेश की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी और अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक स्थापित कर पाएंगी।