



उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) के लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़ों के लिए पंजीकरण अब अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाद राज्यभर में इस नियम को लेकर प्रतिक्रियाएं और आवेदन आने शुरू हो गए हैं।
देहरादून में यूसीसी के नोडल अधिकारी डॉ. अविनाश खन्ना ने जानकारी दी कि अब तक विवाह और अन्य पंजीकरण को मिलाकर कुल 6,676 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से लिव इन रिलेशनशिप के लिए 16 आवेदन किए गए हैं।
डॉ. खन्ना ने बताया कि लोग धीरे-धीरे इस नई व्यवस्था को समझ रहे हैं और इसके तहत पंजीकरण प्रक्रिया में भी जागरूकता बढ़ रही है। यह कानून लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी रूप से दर्ज करने और उसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
“यूसीसी के अंतर्गत अब तक कुल 6676 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 16 लिव इन रिलेशनशिप पंजीकरण से संबंधित हैं। इससे सामाजिक जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी।”
– डॉ. अविनाश खन्ना, नोडल अधिकारी, UCC, देहरादून