विभाग की छवि धूमिल करने पर होगी कानूनी कार्रवाई: अपर निबंधक सहकारिता

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सोशल मीडिया पर सहकारिता विभाग को लेकर फैलाई जा रही झूठी अफवाहें

देहरादून, 19 मार्च 2025

सोशल मीडिया पर सहकारिता विभाग से जुड़ी गलत और भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में अपर निबंधक सहकारिता, श्रीमती ईरा उप्रेती ने चेतावनी दी है कि कुछ शरारती तत्व सोशल मीडिया पर झूठी अफवाहें फैलाकर विभाग और माननीय सहकारिता मंत्री की छवि खराब करने की साजिश कर रहे हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि लोनी अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी (LUCC) नामक संस्था का सहकारिता विभाग से कोई संबंध नहीं है और यह विभाग में पंजीकृत भी नहीं है। यह केवल अफवाह फैलाने की कोशिश है, जो पूरी तरह से ग़लत और भ्रामक है।

अपर निबंधक ने बताया कि फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विभाग की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत तीन वर्ष की कैद का प्रावधान है। साथ ही, मानहानि का मामला भी दर्ज किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति या समूह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट आदि) का उपयोग करके मिथ्या आरोप, अपमानजनक टिप्पणी या दुष्प्रचार करता है, तो उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में कोई भी व्यक्ति या सोशल मीडिया संस्थान विभाग की छवि धूमिल करने का प्रयास करता है, तो संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने जनता और मीडिया से आग्रह किया कि किसी भी समाचार या सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच अवश्य करें।

Nation 9 Today
Author: Nation 9 Today

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