नियम विरुद्ध खरीदी गई जमीनों का ब्योरा एक सप्ताह में देने के निर्देश!

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दिल्ली समेत दूसरे प्रदेशों के लोगों के लिए धड़ल्ले से जमीन खरीदना आसान नहीं होगा, जो लोग अभी तक सालों से ऐसा करते आए हैं, उनपर भी खतरा मंडराने लगा है।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दूसरे राज्य के लोगों की उत्तराखंड में नियम विरुद्ध खरीदी गई जमीनों का ब्योरा एक सप्ताह में देने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी जिलाधिकारियों को राजस्व परिषद को रिपोर्ट सौंपनी होगी।जिलाधिकारियों को तीन बिंदुओं पर राजस्व परिषद को रिपोर्ट सौंपनी है। पहले ये बताना है कि उनके जिले में राज्य से बाहर के कितने लोगों ने 250 वर्ग मीटर से अधिक जमीन खरीदी है। इसके साथ ही राज्य से बाहर के लोगों ने जो 250 वर्ग मीटर तक जमीन खरीदी है।उसमें ये देखना है कि एक ही परिवार के कितने लोगों ने अलग-अलग भूमि की खरीद की। नियम विरुद्ध हुई खरीद से जुड़े मामलों में जिलाधिकारियों को कार्रवाई के रूप में नोटिस जारी करने होंगे और ऐसी अतिरिक्त जमीन सरकार में निहित करने की कार्रवाई की जाएगी।

सभी जिलाधिकारियों को शासन के तय फॉर्मेट पर ही जमीनों का ब्योरा देना है। रिपोर्ट में गांव, तहसील का ब्यौरा देना है। जमीन खरीदने, बेचने, जमीन खरीदने का प्रयोजन, क्षेत्रफल, मौजूदा भू-उपयोग बताना है। भू-उपयोग की अनुमति के उल्लंघन पर की गई कार्यवाही का ब्योरा भी डीएम को देना है।

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