अनैतिक अल्ट्रासाउंड सेन्टर्स की सीधे मान्यता रद्द होगी: डीएम सविन बंसल

👇खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं

देहरादून, 04 मई 2025 – जिलाधिकारी सविन बंसल ने पीसीपीएनडीटी सलाहकार समिति की बैठक में दो टूक शब्दों में स्पष्ट किया कि जिले में अल्ट्रासाउंड तकनीक का उपयोग केवल उपचारात्मक कार्यों तक सीमित रहेगा। भ्रूण लिंग जांच या बिना पंजीकरण चल रहे सेन्टरों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा और बिना नोटिस के ही ऐसे सेन्टरों की मान्यता रद्द की जाएगी।

बैठक में डीएम ने सभी अल्ट्रासाउंड सेन्टरों पर फायर सेफ्टी उपकरण, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र और स्वीकृत भवन नक्शा अनिवार्य कर दिया है। समय से नवीनीकरण नहीं कराने वाले सेन्टरों का लाइसेंस स्वतः रद्द किया जाएगा।

डीएम ने निर्देश दिए कि रोस्टर बनाकर सभी सेन्टरों का क्षेत्रवार निरीक्षण किया जाए, जिसमें संबंधित एसडीएम व पुलिस अधिकारी अनिवार्य रूप से शामिल रहें। सहसपुर ब्लॉक में कम लिंगानुपात पाए जाने पर वहां सामाजिक ऑडिट कराने के आदेश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि “तकनीक का इस्तेमाल जनहित के लिए हो, अनैतिक कार्य करने वालों को जिले में कोई स्थान नहीं मिलेगा।”

Nation 9 Today
Author: Nation 9 Today

Leave a Comment

  • Digital Griot