हल्द्वानी हिंसा पर कोर्ट हुआ सख्त, दिया यह बड़ा आदेश

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उत्तराखंड के हल्द्वानी हिंसा मामले पर बड़ा अपडेट आया है. हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन के बाद हिंसा फैलाने वाले दंगाइयों की अब खैर नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है.

सिविल कोर्ट ने गुरुवार को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 8 फरवरी को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे समेत नौ उपद्रवियों की संपत्ति जब्त करने के आदेश जारी किए हैं. बता दें कि हल्द्वानी प्रशासन ने सात दिन बाद आज यानी गुरुवार को बनभूलपुरा शहर में कर्फ्यू में कुछ घंटों के लिए ढील देने की घोषणा की.

हल्द्वानी हिंसा पर सिविल कोर्ट ने पुलिस को सभी आरोपियों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82, 83 के तहत कार्रवाई करने की इजाजत दे दी है. इससे पहले 13 फरवरी को सिविल कोर्ट ने सभी नौ आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. बता दें कि 8 फरवरी को बनभूलपुरा इलाके में अवैध मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर एक्शन के बाद हिंसा भड़क उठी थी.


बता दें कि उत्तरखंड में हल्द्वानी हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के खिलाफ बुधवार को एक गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था. आरोपी मलिक ने बनभूलपुरा में मदरसे का निर्माण कराया था और उसने इसे ध्वस्त किये जाने का विरोध किया था. अधिकारियों ने बताया कि वारंट के जरिये पुलिस को उसके घर की तलाशी लेने और उसे पकड़ने के लिए आवश्यक अन्य कदम उठाने की अनुमति होगी. पुलिस ने ही उसकी संपत्ति की कुर्की के लिए अदालत में याचिका भी दायर की थी.

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