



देहरादून। चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए शासन व प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में परिवहन विभाग ने एक अहम एडवाइजरी जारी की है।
एआरटीओ प्रशासन चक्रपाणि मिश्रा ने जानकारी दी कि यात्रा मार्गों पर रात्रि 10 बजे से सुबह 4 बजे तक किसी भी व्यवसायिक वाहन का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। पर्वतीय मार्गों की कठिन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
एडवाइजरी के अनुसार, व्यवसायिक वाहन चालकों के पास विशेष प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, फिटनेस सर्टिफिकेट और सभी वाहन दस्तावेज अनिवार्य होंगे। इसके अलावा, चालकों की वेशभूषा और स्वास्थ्य पर भी नजर रखी जाएगी।
विशेष निर्देश में यह भी कहा गया है कि वाहन चालक अब चप्पल या सैंडल पहनकर वाहन नहीं चला सकेंगे। पहाड़ी मार्गों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें ट्रैकिंग शूज या मजबूत बंद जूते पहनना अनिवार्य किया गया है।
यह कदम चारधाम यात्रा के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक सराहनीय पहल माना जा रहा है।