पंचायत चुनाव को लेकर आया बड़ा अपडेट। उच्च न्यायालय के आदेश मुताबिक चुनाव पर कोई स्टे का आदेश नहीं है। सोमवार को आरक्षण संबंधी याचिका पर सुनवाई होगी!!

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इस वक्त पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर हाईकोर्ट से आ रही है जहां  राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए निर्धारित किये गए आरक्षण रोटशन प्रक्रिया को चुनौती देती याचिकाओं की सुनवाई हुई है।  सरकार से जबाव मांगते हुए सुनवाई की अगली तिथि सोमवार की नियत की है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई.

मामले के अनुसार बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि सरकार ने 9 जून 2025 को एक आदेश जारी कर पंचायत चुनाव के लिए नई नियमावली बनाई. साथ ही 11जून को आदेश जारी कर अब तक पंचायत चुनाव के लिए लागू आरक्षण रोटशन को शून्य घोषित करते हुए इस वर्ष से नया रोटशन लागू करने का निर्णय लिया है. हाईकोर्ट ने पहले से ही इस मामले में दिशा निर्देश दिए हैं.

याचिकाकर्ता के अनुसार इस आदेश से पिछले तीन कार्यकाल से जो सीट आरक्षित वर्ग में थी वह चौथी बार भी आरक्षित कर दी गई है. जिस कारण वे पंचायत चुनाव में भाग नहीं ले पा रहे हैं. इस मामले में सरकार की ओर से बताया गया कि इसी तरह के कुछ मामले एकलपीठ में भी दायर हैं, जबकि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा उन्होंने खण्डपीठ में 9 जून को जारी नियमों को भी चुनौती दी है. एकलपीठ के समक्ष केवल 11 जून के आदेश जिसमें अब नए सिरे से आरक्षण लागू करने का उल्लेख है,को चुनौती दी गई है. अब कोर्ट ने इस मामले में सरकार से जबाव मांगा है.

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Author: Vinod

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